रांची : झारखंड
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भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
- संविधान सभा: भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और उनकी बैठकों का यह क्रम 24 जनवरी, 1950 तक चलता रहा।
- संविधान सभा का अध्यक्ष : 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसने भारत का संविधान तैयार किया और जो इसकी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तो प्रसाद को संविधान सभा द्वारा इसका पहला अध्यक्ष चुना गया।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर: भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। उन्हें संविधान का “मुख्य निर्माता” कहा जाता है।
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संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया : 22 जनवरी, 1947
- प्रारूपण और अंगीकरण: संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान की लंबाई: भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं (मूल संविधान में)।
- संविधान की भाषा: भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।
- संविधान की प्रस्तावना: संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।
- मूल अधिकार: भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।
- संशोधन प्रक्रिया: भारतीय संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है। अब तक संविधान में 106 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं (सितम्बर 2023 तक )।
- संविधान की विशेषताएं: भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं – संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
- संविधान का प्रभाव: भारतीय संविधान ने भारत को एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश की विविधता और एकता को बनाए रखने में सहायक है।
- 22 जनवरी 1947: उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ ।
- 22 जुलाई 1947: राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया।
- 15 अगस्त 1947: स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत डोमिनियन ऑफ़ इंडिया और डोमिनियन ऑफ़ पाकिस्तान में विभाजित हो गया।
भारतीय संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह देश की आत्मा और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षक भी है।
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