रांची : झारखंड
@ The Opinion Today
लोक अदालत 2025
8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर 2025 को लगेगी लोक अदालतें।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष कैलेंडर जारी करता है।लोक अदालतें न्यायालयों के गैर-कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं ताकि न्यायालय के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग अधिक लोक अदालतों के लिए किया जा सके।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) की सभी हितधारकों के साथ समन्वय करके अपने राज्य में लोक अदालतों के आयोजन में एक विशिष्ट भूमिका होती है। वर्ष 2025 के दौरान 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जानी हैं।
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सभा में जानकारी के दौरान बताया की
केंद्र सरकार द्वारा एसएलएसए को प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान राशि का उपयोग केवल लोक अदालतों के आयोजन सहित विभिन्न कानूनी सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्थानीय न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नहीं किया जा सकता है। एसएलएसए ने सभी एसएलएसए को बुनियादी सुविधाओं की कमी के मामले को उठाने के निर्देश जारी किए हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ राज्य स्तर पर लोक अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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